सीवान। दरौंदा प्रखंड के ग्रामीण एवं बाजारों पर बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से कोचिंग संस्थान चलते है. यह कोचिंग संस्थान सरकारी नियमों एवं मानकों का अनुपालन नहीं करते है. अलग अलग जगहों से कोचिंग संस्थान में कई तरह के गलत मामले सामने आया है. जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कहा था. लेकिन कोचिंग संस्थान प्रशासन एवं सरकार के नियमो को अनदेखी कर दिया है. अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के के पाठक के आदेश पर सभी कोचिंग संस्थानों रजिस्टर्ड होना जरूरी है. अवैध रूप से चल रहे कोचिंग संस्थान बंद होंगे. बिना रजिस्ट्रेशन के स्थानीय बाजार दरौंदा, लीला साह के पोखरा, बगौरा, शेरही, उस्ती, जलालपुर, चंचौरा, धनाडिह, ढेबर, उजाय, सावान विग्रह, पकवलिया के अलावे अन्य जगहों पर अवैध रूप से कोचिंग संस्थान चल रहे है.

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