ब्रजेश डूबे, सोनभद्र / कैमूर। कैमूर पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने चैनपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार को कार्य में लापरवाही बरतने और शिथिलता एवं अन्य मामलों में दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया है। बताते चलें कि कैमूर जिले के चैनपुर थाना कांड संख्या 56/23 में ससमय आरोप पत्र समर्पित नही किए जाने के कारण कांड के प्राथमिकी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा धारा-167(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत दे दिया गया। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद एसपी ललित मोहन शर्मा के द्वारा कांड के अनुसंधानकर्ता -सह- थानाध्यक्ष संजय कुमार पासी से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

चैनपुर नये थानाध्यक्ष रणवीर कुमार

थानाध्यक्ष संजय कुमार पासी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक जबाव मिलने पर लापरवाही, कर्तव्यहीनता, संदिग्ध आचरण एवं कार्य में शिथिलता के लिए चैनपुर थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया गया। वही एसपी के द्वारा रणवीर कुमार को थानाध्यक्ष चैनपुर के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है।

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